लखनऊ हिंसा: हाईकोर्ट के फैसले को योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में उपद्रव करने के आरोपितों के पोस्टर हटाए जाने से संबंधित फैसले के बाद भी यूपी सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं है।


हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यूपी सरकार की याचिका पर गुरुवार को सुबह 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सरकारी वकील जनरल राघवेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।


भाजपा के अंदरखाने से जो आवाज आ रही है, उसके मुताबिक यूपी की 23 करोड़ जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर है। इससे किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी जरूरी कदम होंगे, उसे उठाया जाएगा। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन कराया जा रहा है।

बता दें कि लखनऊ प्रशासन ने हिंसा के 57 आरोपियों की तस्वीर शहर के प्रमुख चौराहों पर लगा दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए रविवार के दिन सुनवाई की और इसे हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इसे व्यक्तिगत आजादी का खुला अतिक्रमण करार दिया था।